Haryana EWS Certificate Apply: सोसाइटी के इकोनॉमिकली विकर संक्शन फायदे के लिए सरकार द्वारा भारतीय राज्यों के लिए EWS सर्टिफिकेट लॉन्च किया है। जबकि गुजरात EWS सर्टिफिकेट को पास करने वाला पहला राज्य बन चुका है। लेकिन अब EWS सर्टिफिकेट बनाने से बाकी अन्य राज्य भी पीछे नहीं रहना चाहते। हाल ही में हरियाणा में भी EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुकी है।
EWS बल भारतीय संसद द्वारा 12 जनवरी 2019 को पास किया गया था। इस बिल के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली विकर सैंक्शन के नागरिकों को उनके निवास करने वाले राज्यों में कुछ रिजर्वेशन सुविधा दी गई थी। इस बिल को हरियाणा सरकार ने भी लागू कर दिया है। अगर आप भी ईवीएस सर्टिफिकेट हरियाणा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो EWS से सर्टिफिकेट से जुड़े संपूर्ण जानकारी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान करेंगे। EWS से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Haryana EWS Certificate Apply की डिटेल्स
हरियाणा के जो निवासी जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन उनकी इनकम कम है। वह लोग EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट हरियाणा लाभार्थियों को राज्य सरकार की नौकरियां और हायर एजुकेशन में 10% तक की रिजर्वेशन सुविधा मिलती है। EWS सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैध रहता है 1 साल बाद इसको दोबारा से रेंयूअल करवाना पड़ता है। EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट सरल हरियाणा पोर्टल पर जा सकते हैं।
Haryana EWS Certificate Apply के लिए एलिजिबिलिटी
EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित एलिजिबिलिटी को पूरा करना होता है जैसे-
- अप्लाई करने वाला व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- अप्लाई करने वाला व्यक्ति SC या OBC कैटिगरी से संबंधित होना चाहिए।
- तथा उसकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से कम होने चाहिए।
- अप्लाई करने वाले व्यक्ति को जिस भी तरीके से उसके घर में इनकम होती है। उन सभी तरीकों का खुलासा करना होगा चाहे वह खेती करके आती है या बिजनेस से आती है।
- अप्लाई करने वाले परिवार के पास किसी भी तरीके की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- 5 एकड़ से अधिक जमीन खेती के लिए नहीं होनी चाहिए।
- नोटिफाई नगर पालिकाओं में 100 गज या उससे ज्यादा का रेजिडेंशियल प्लाट नहीं होना चाहिए।
- नोटिफाई नगर पालिकाओं के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में 200 गज से अधिक का कोई रहने योग्य प्लांट नहीं होना चाहिए।
Haryana EWS Certificate Apply के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है-
- आईडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से एक।
- एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड,पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड इनमें से कोई भी एक होना जरूरी है।
- प्री – वेरीफिकेशन रिपोर्ट के लिए नगर निगम परिषद शहर या पटवारी ग्रामीण से।
- अप्लाई करने वाले द्वारा लिखित एवं प्रस्तुत किया गया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म।
Haryana EWS Certificate Apply के लिए अप्लाई कैसे करें
Step:1 हरियाणा EWS के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और साइन इन करें यदि पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है।तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर ले।
Step:2 इसके बाद Login ID और पासवर्ड के माध्यम से Login करें और अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करे।इसके बाद व्यू ऑल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें। सूची में से इकोनामिक एंड ऐसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर क्लिक करे तथा अप्लाई करने के लिए आगे बढ़े इसके बाद परिवार पहचान पत्र आइडी दर्ज करें।
Step:3 इसके बाद खुलने वाले पेज पर परिवार के सदस्यों की डिटेल भरे और ओटीपी भेज कर क्लिक करें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा उसमें मांगी थी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें और मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दें।
Step:4 और अंत में फॉर्म को सबमिट कर दें इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी और इसकी पावती आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगी तथा भविष्य के लिए इस एप्लीकेशन के रेफरेंस आईडी को सुरक्षित रखें।
Haryana EWS Certificate Apply को ट्रैक कैसे करें
हरियाणा ईवीएस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो सबसे पहले ट्रेक एप्लीकेशन भी कनेक्ट पर क्लिक करें डिपार्टमेंट और सर्विस का चयन करें एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी डालें और चेक स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो
EWS सर्टिफिकेट के फायदे क्या है?
- EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से नागरिकों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा।
- कम इनकम वाले नागरिक इसके जरिए सरकारी नौकरियां तथा योजनाओं में रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं।
- जनरल कैटेगरी के कम इनकम वाले नागरिकों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- लाभार्थी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक के लिए इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकेंगे।
- सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नागरिक को किसी भी तरीके की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है।